Mithilani

दरभंगा में भ्रूण के लिंग की जांच करने वाले चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को प्रशासन ने सील करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई 16 सितंबर को की जाएगी. कानून के तहत लिंग जांच पर सख्त मनाही है.

दरभंगा अल्ट्रासाउंड सील: जिले के शहरी क्षेत्र में भ्रूण के लिंग की जांच पर रोक से जुड़े कानून के उल्लंघन के मामले में प्रशासन ने चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने का आदेश दिया है. सदर अनुमंडल कार्यालय की ओर से जारी आदेश में केंद्रों पर विधि-सम्मत कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गयी है.

चार केंद्रों पर होगी सीलिंग की कार्रवाई

सिविल सर्जन के पत्र के आधार पर जिन चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील किया जाना है, उनमें इमली पोखर, अललपट्टी स्थित एडवांस इमेजिंग अल्ट्रासाउंड सेंटर, अयाची नगर, बेंता स्थित मात्रिका हेरिटेज अल्ट्रासाउंड, अललपट्टी में डॉ इंदिरा कुमारी क्लीनिक परिसर स्थित अर्श अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पताल रोड, बेंता, लहेरियासराय स्थित न्यू राज स्कैनिंग सेंटर शामिल हैं.

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित केंद्रों पर सील करने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

16 सितंबर को होगी कार्रवाई

सिविल सर्जन ने दो सितंबर को सदर अनुमंडल प्रशासन को पत्र भेजकर चारों केंद्रों को सील करने के लिए 16 सितंबर को दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया था. इसके बाद अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर दरभंगा ने कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी है.

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को मिली जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर मोहन कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. उन्हें संबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मौजूद रहने और विधि-सम्मत प्रक्रिया पूरी कराने की जिम्मेदारी दी गयी है.

लिंग जांच पर कानूनन रोक

भ्रूण के लिंग की जांच और लिंग के आधार पर भ्रूण का चयन रोकने के लिए देश में कानून लागू है. इस कानून के तहत प्रसव पूर्व लिंग जांच और उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक है. प्रशासन की ओर से समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों की जांच भी की जाती है.

दरभंगा में हुई इस कार्रवाई के तहत चार केंद्रों को सील करने का आदेश जारी किया गया है. अब 16 सितंबर को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की मौजूदगी में संबंधित केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी.

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